हाईकोर्ट में AAP सरकार ने दिया बयान- जो व्यक्ति वोट डाल सकता है वह शराब पी सकता है
अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ से कहा कि मतदान की उम्र 18 साल है. इसपर उनका कहना है कि जो व्यक्ति वोट डाल सकता है वह शराब पी सकता है. यह हकीकत से दूर है.
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार के दिल्ली हाईकोर्ट में शराब पीने की उम्र कम करने के मसले से संबंधित जनहित याचिका का विरोध किया. इस बाबत हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर जवाब मांगा है. इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ से कहा कि मतदान की उम्र 18 साल है. इसपर उनका कहना है कि जो व्यक्ति वोट डाल सकता है वह शराब पी सकता है. यह हकीकत से दूर है.
उन्होंने आगे कहा कि किसी व्यक्ति को शराब पीने की अनुमति दी गई है इसका यह मतलब नहीं कि वह शराब पीकर गाड़ी चलाने की भी अनुमति दी गई है. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को रोकने के लिए कानून है. बता दें कि सरकार की तरफ से शराब पीकर गाड़ी चलाने का हवाला इसलिए दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के संगठन का नाम कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग है.
याचिका में आशंका जताई गई है कि अगर शराब पीने की उम्र को कम किया जाता है तो शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में वृद्धि हो सकती है. साथ ही बार, पब, इत्यादि स्थानों व दुकानों पर किसी भी खाद्य व पेय आउटलेट सहित शराब बेचने व परोसने वाले स्थानों पर अनिवार्य आयु की जांच की मांग की गई है.
बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली याचिका में दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति 2021-22 में शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करने से रोकने की मांग की गई है. दिल्ली सरकार का पक्ष रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने दलील दी कई किसी बहाने से इस नीति को रोकने की कोशिश की जा रही है.